हरदोई, मई 4 -- हरदोई। कृषि उत्पादन मंडी समिति हरदोई ने मंडी परिसर में बिना लाइसेंस के कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री करने वाली राइस एवं फ्लोर मिल संचालकों को नोटिस जारी किया है। मंडी सचिव ने कृषि उत्पादों का व्यापार मंडी अधिनियम 1964 के अंतर्गत किए जाने के निर्देश दिए हैं, निर्धारित नियमों के अनुसार खरीद फरोख्त न करने पर कार्रवाई की चेतवानी भी दी गई है। मंडी सचिव ज्योति चौधरी ने बताया मंडी अधिनियम के अंतर्गत धान, चावल, गेहूं आदि जिंसों का क्रय विक्रय मंडी के प्रांगण में ही किया जा सकता है। जानकारी मिल रही है कि मंडी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर राइस एवं फ्लोर मिलर्स सीधे व्यापारियों और किसानों से खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उनके इस गैर जिम्मेदाराना रवैए से मंडी टैक्स की क्षति होने की संभावना बनी हुई है। कड़ाई बरतने के निर्देश देते हुए कह...