मुरादाबाद, जून 4 -- कृषि विभाग ने खेती में प्रयुक्त होने वाली रसायनों, उर्वरकों और कीटनाशकों की बिक्री को लेकर लाइसेंसियों को गाइडलाइन जारी किया। अब कीटनाशी विक्रेताओं को उत्पादों का विवरण रखना पड़ेगा। उत्पाद की दर, गुणवत्ता और जरूरी पारदर्शी कार्य के लिए स्टॉक रजिस्टर और बिल वाउचर अद्यतन रखना होगा। जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ.आरपी सिंह ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया है। सिंह का कहना है कि यह निर्देश दिया गया है कि कीटनाशक का व्यापार करने वाले विक्रय के दौरान बिल, कैश मेमो और अपना रजिस्टर सामने रखेंगे। क्योंकि, प्रशासनिक निरीक्षण में इस बात की शिकायतें आ रही हैं उत्पादों के दर और व्यापार के शर्तों की छानबीन संभव नहीं हो पा रही है। ऐसे में दुकानदारों को काउंटर पर सेल रजिस्टर, कैश मेमो आदि अपडेट रखना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ की...