आगरा, जून 12 -- क्षेत्र संघ समिति के कार्यालय पर ताला तोड़कर उर्वरक बिक्री की नगदी लूट मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आरोपी हरीश निवासी राजीव नगर गोबर चौकी ताजगंज को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज तीन की अदालत ने आरोपी को चार वर्ष छह माह के कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी घनश्याम गुप्ता ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी भूप सिंह निवासी कस्बा मलपुरा ने 23 अक्तूबर 2020 को थाना मलपुरा पर तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि अज्ञात आरोपी क्षेत्र संघ समिति के कार्यालय से उर्वरक बिक्री के 30900 रुपये के अलावा वादी के 2400 रुपये लूट कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 22 नवंबर को आरोपी हरीश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 11800 रुपये बरामद किए। विवेचना में अहम साक्ष्य जुटा दो दिसंबर 2020 क...
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