रांची, मई 16 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रही ललिता देवी और राम प्रसन्न देवी को जमानत प्रदान कर दी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने दस-दस हजार के मुचलके पर दोनों को जमानत देने का निर्देश दिया है। दोनों के खिलाफ उनकी बहु के परिवार वालों ने दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस प्रताड़ना से तंग आकर बहु के फांसी लगाने की बात कही गयी थी। निचली अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दोनों को उम्रकैद की सजा सुनायी थी। इस सजा के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। इसके साथ ही हस्तक्षेप याचिका दायर कर जमानत प्रदान करने का आग्रह किया गया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत प्रदान कर दी।

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