नई दिल्ली, जनवरी 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने के इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए उम्मीद (यूएमईईडी) पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियां हैं। हालांकि शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के सबंधित प्राधिकार/अधिकारियों के पास अपनी शिकायत देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि हमें इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई आधार नहीं दिखता। पीठ ने याचिकाकर्ता को स्पष्टीकरण या शिकायतों के समाधान के लिए निर्धारित प्राधिकारी से संपर्क करने का सुझाव दिया। मामले की सुनवाई शुरू होने पर पीठ ने याचिकाकर्ता हशमत अली की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी से मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.