प्रयागराज विधि संवाददाता, अक्टूबर 23 -- प्रयागराज के सनसनीखेज उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) राम प्रताप सिंह राणा ने निरस्त कर दी है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि आपराधिक इतिहास और दर्ज मुकदमों को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता है कि वह जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भविष्य में कोई अन्य अपराध नहीं करेगा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने अपराध की प्रकृति उसकी गुरुता तथा अपराध में संलिप्तता को देखते हुए जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं माना। मो. उमर की ओर से दिए गए जमानती प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज थाना क्षेत्र में जब यह घटना घटी, उस वक्त वह जेल में निरुद्ध था। घटना में उसकी कोई भागीदारी नहीं थी, उसे रंज...
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