प्रयागराज, नवम्बर 7 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉ अखलाक, वकील विजय मिश्र, नौकर और ड्राइवर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने शुक्रवार को दिया। कोर्ट ने गत 29 अक्तूबर को सुनवाई के बाद इन जमानत अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। मेरठ निवासी अतीक के बहनोई डॉ अखलाक अहमद पर हत्याकांड के आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण देने का आरोप है जबकि अन्य पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। अतीक के बहनोई डॉ अखलाक की जमानत के समर्थन में कहा गया था कि उसे रिश्तेदार होने के कारण फंसाया जा रहा है जबकि अन्य ने भी खुद को निर्दोष बताया था। हत्याकांड के बाद से फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम पांच लाख का इनामी है। पुलिस का दावा है कि घटना को अंजाम देने के बाद उसने डॉ अखलाख के मेरठ...