बदायूं, फरवरी 12 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कु रिंकू ने आठ साल पुराने शहर के बड़े व्यापारी व उमेश जनरल स्टोर के मालिक की पत्नी की हत्या में तीन आरोपियों को दोष सिद्ध किया। न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों दोषियों को 80-80 हजार रुपये का जुर्माने का भी आदेश दिया। हत्यारों को उम्रकैद की सजा को परिवार ने न्याय की जीत बताया। विशेष लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा के मुताबिक सिविल लांइस क्षेत्र के विवेक विहार के प्रतिष्ठित व्यापारी व उमेश जनरल स्टोर के मालिक उमेश चंद्र रस्तोगी ने 14 अक्तूबर 2018 को तहरीर दी थी। बताया उनकी पत्नी अरुणा रस्तोगी 65 वर्ष घर पर अकेली थीं। उनका बेटा नितिन व बहू पूजा एक समारोह में शामिल होने कासंगज के मारहरा गए थे। दुकान पर नौकरों के साथ वह अकेला...
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