नई दिल्ली, दिसम्बर 9 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा की कथित साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद ने मंगलवार को अदालत में अंतरिम जमानत याचिका दायर की। उसने अपनी बहन की 27 दिसंबर को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए 14 से 29 दिसंबर तक अंतरिम राहत की मांग की है। उमर खालिद पर इस मामले में अन्य सह-आरोपियों के साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपपत्र दायर किया गया है। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत इस याचिका पर 11 दिसंबर को सुनवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि दो वर्ष पहले भी खालिद को अपनी दूसरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत मिली थी। यूएपीए मामले में खालिद की नियमित जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय और कड़कड़...
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