नई दिल्ली, दिसम्बर 12 -- लंबे समय से जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को 14 दिनों की 'आजादी' मिल गई है। बहन की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने खालिद को 16 से 29 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के पीछे साजिश के आरोपी जेएनयू के पूर्व स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। सर्वोच्च अदालत के फैसले से पहले खालिद को कुछ शर्तों के आधार पर राहत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने खालिद की याचिका मंजूर की है। इसके लिए खालिद को 20,000 रुपये की निजी प्रतिभूति और और उतनी ही रकम के दो जमानत देने होंगे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि खालिद को तय शर्तों का पालन करना होगा। अदालत ने कहा है कि जमानत अवधि के दौरान खालिद किसी गवाह या के...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.