रांची, फरवरी 20 -- रांची। विशेष संवाददाता रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को समय देने का आग्रह किया। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की अदालत ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। भजंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को मंजूनाथ भजंत्री के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें चुनावी कार्यों से अलग रखने के निर्वाचन आयोग के आदेश को सही बताया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मंजूनाथ भजंत्री को चुनावी कार्यों से दूर रखा गया था। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के दौरान उन्...
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