रांची, अप्रैल 26 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखड हाईकोर्ट ने रांची के उपायुक्त को हरमू हाउसिंग कॉलोनी के एक भूखंड पर चार सप्ताह के अंदर प्रार्थी को कब्जा दिलाने का निर्देश दिया है। कब्जा दिलाने के बाद उपायुक्त को इसकी जानकारी कोर्ट को देनी होगी। प्रार्थी जयप्रकाश सिंह की याचिका पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी ने हरमू हाउसिंग कॉलोनी में आवास बोर्ड से 1500 वर्गफीट का भूखंड लिया है। इसकी राशि जमा कर दी गयी है। वर्ष 2011 में भूखंड प्रार्थी को आवंटित कर दिया गया है। प्रार्थी का कहना है कि भूखंड पर कई असमाजिक लोगों की ओर से अवरोध किया गया है। अभी तक आवास बोर्ड ने उसे जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया है। आवास बोर्ड की ओर से कहा गया है कि यह जमीन जहां है जैसा है की शर्त पर आवं...