रांची, मई 22 -- रांची, संवाददाता। गैर मजरूआ भूमि से जुड़े मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के 20 दिन बीतने के बाद भी अब तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। हमारी यह मांग है कि सरकार की ओर से तत्काल प्रभाव से सभी उपायुक्तों को यह आदेश जारी किया जाए कि सभी तरह के गैर मजरूआ भूमि की रजिस्ट्री करना, दाखिल-खारिज करना व रसीद काटना शुरू करें। यह बातें गुरुवार को झारखंड चैंबर के अध्यक्ष परेश गट्टानी ने चैंबर भवन में लैंड रिफार्म उप समिति की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। मौके पर उप समिति के चेयरमैन रमेश कुमार साहू और कार्तिक प्रभात ने कहा कि इससे उद्योग व्यापार लगाने में आसानी होगी, क्योंकि रसीद कटने के बाद बैंक से ऋण की आसान उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे सरकार को भी अनेक माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होगी और विकास की गति बढ़ेगी...