निखिल पाठक, दिसम्बर 2 -- दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड के दोषी और कारोबारी सुशील अंसल के खिलाफ पासपोर्ट आवेदन में झूठी जानकारी देने और तथ्यों को छिपाने के आरोप में आरोप तय करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रिया अग्रवाल की अदालत ने पाया कि अंसल ने वर्ष 2013 और 2018 में पासपोर्ट जारी कराने व नवीनीकरण के दौरान लंबित आपराधिक मामलों और उपहार कांड में सजा की जानकारी जानबूझकर छिपाई थी।क्या बोली अदालत? अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और गलत जानकारी देकर पासपोर्ट हासिल करने का मामला बनता है। मामला 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश से शुरू हुआ था। उसमें उपहार कांड पीड़ितों के संगठन एवीयूटी की याचिका पर अंसल द्वारा वर्षों तक गलत जानकारी के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने के आरोपों की जांच के न...