पटना, अप्रैल 23 -- शिक्षकों की ई-शिक्षा कोष पर ऑनलाइन उपस्थिति और मैनुअल दर्ज की जाने वाली उपस्थिति का सत्यापन करने के बाद अनुपस्थित विवरणी प्रस्तुत करनी है। उपस्थिति पंजी का सत्यापन संबंधित विद्यालय के प्राचार्य करेंगे। उपस्थिति सत्यापन संदिग्ध पाया गया तो इसकी पूरी जवाबदेही विद्यालय प्रशासन की होगी। ऐसी स्थिति में वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होने पर प्राचार्य के वेतन मद से राशि की वसूली की अनुशंसा कर शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बाढ़ ने प्रखंड अंतर्गत सभी विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों को पत्र लिखा है। ऑनलाइन उपस्थिति में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आने के बाद यह आदेश निकाला गया है। बीईओ ने कहा है कि शिक्षक अपने आईडी-पासवर्ड से लॉगिन कर पूरे माह की ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति पंजी की दो प्रति में प्रिंट...