पटना, नवम्बर 10 -- भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सात नवंबर को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला उन तमाम राजनीतिक षड्यंत्रों को ध्वस्त करता है, जो कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा रची जा रही थीं। सोमवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री की आयु और शैक्षिक योग्यता को लेकर विपक्षी दलों द्वारा अनाप-शनाप आरोप लगाए जा रहे थे। इन आरोपों का एक हिस्सा एक याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें तारापुर विधानसभा क्षेत्र से उनकी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई थी।

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