नई दिल्ली, फरवरी 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कुछ उच्च न्यायालयों से कहा कि वे राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (एससीडीआरसी) में लंबित उपभोक्ता शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करें। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उन राज्यों की याचिकाओं पर सुनवाई की, जहां उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों की संख्या बेहद कम है। कुछ राज्यों ने यह भी बताया कि उनके उपभोक्ता आयोग एक साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को निर्देश दिया कि वे उपभोक्ता मामलों के निपटारे के लिए अनुभवी एकल जज नियुक्त करें। अनुच्छेद-142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह अ...