संतकबीरनगर, जुलाई 5 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में छह वर्ष में पौने चार गुना से अधिक धनराशि देने का प्रलोभन देकर रुपया जमा कराने वाले सहारा क्यू शाप सहारा इण्डिया को तीन लाख 31 हजार 776 रुपए का भुगतान करने का फैसला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की कोर्ट ने दिया। यह भुगतान दिसम्बर 2022 से 10 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से अंतिम भुगतान की तिथि तक करना होगा। इसके साथ ही उपभोक्ता फोरम ने सहारा क्यू शाप के प्रबंधक के विरुद्ध परिवादिनी को क्षतिपूर्ति के रुप में 20 हजार रुपए तथा वाद व्यय के रुप में दस हजार रुपए कुल 30 हजार रुपए निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी फैसला दिया। परिवादी के अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि मिथिलेश पत्नी गंगाराम मोहल्ला मोती नगर मेंहदावल रोड नगर पालिका परिषद खलीलाबाद ने जिल...