गुमला, दिसम्बर 6 -- गुमला। जिला उपभोक्ता फोरम ने तिर्रा करौंदी निवासी विनोद कुमार साहू की शिकायत पर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए फ्लाई ब्रिक्स आपूर्तिकर्ता दिलीप उरांव को एक महीने के भीतर 20हजार भुगतान करने का आदेश दिया है। फोरम ने शेष 18हजार राशि लौटाने के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के लिए दो अतिरिक्त देने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता विनोद कुमार साहू ने फ्लाई ईंट की सप्लाई के लिए दिलीप उरांव को 50हजार का चेक अग्रिम दिया था। दिलीप उरांव ने एक महीने में आपूर्ति का वादा किया, लेकिन सप्लाई नहीं की। राशि वापस मांगने पर भी भुगतान नहीं होने पर विनोद साहू ने थाना पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस दबाव में दिलीप उरांव ने 32 हजार लौटाए,लेकिन शेष राशि रोक ली। लगातार टालमटोल से परेशान होकर विनोद साहू ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फ...