मथुरा, दिसम्बर 31 -- सड़क हादसे में बाइक स्वामी की मौत के बाद क्लेम की धनराशि नहीं दिए जाने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी पर 15.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। हाथरस के ग्राम खजूरिया निवासी रविंद्र कुमार ने अपनी बाइक का बीमा फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी संसार चंद रोड जयपुर से 14 फरवरी 2023 से 13 फरवरी 2024 तक के लिए कराया था। साथ ही 15 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी कराया। 7 मार्च 2023 को हुए सड़क हादसे में रविंद्र की मौत हो गई। अप्रैल 2023 में मृतक की पत्नी पिंकी ने क्लेम के लिए बीमा कंपनी में आवेदन किया। बीमा कंपनी ने उनका क्लेम खारिज कर दिया। 8 अगस्त 2024 को मृतक की पत्नी ने बीमा कंपनी की वायदा खिलाफी को लेकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के यहां वाद दायर किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आय...