संतकबीरनगर, जून 22 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में एक उपभोक्ता का तेज मीटर चलने के कारण बिजली विभाग द्वारा जारी फरवरी 2022 के बाद के समस्त बिल को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की कोर्ट ने निरस्त कर दिया। फोरम ने चेक मीटर के आधार पर प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संशोधित विद्युत बिल प्रदान करने का भी फैसला दिया। इसके अतिरिक्त फोरम ने जनवरी 2023 के बाद कोई विद्युत चार्ज न लिए जाने तथा परिवादिनी का कनेक्शन चालू करने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही उपभोक्ता फोरम ने विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता के विरुद्ध परिवादिनी को क्षतिपूर्ति के रुप में 50 हजार रुपए तथा वाद व्यय के रुप में दस हजार रुपए कुल 60 हजार रुपए निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी फैसला दिया। परिवादी के अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने ...