धनबाद, अक्टूबर 10 -- धनबाद, कार्यालय संवाददाता उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे व सदस्य शिप्रा की खंडपीठ ने गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की चिरागोड़ा शाखा की उपभोक्ता कनुप्रिया चटर्जी को राशि भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक पीड़ा और व्यथा के लिए बैंक को 20 हजार रुपए मुआवजा व कोर्ट खर्च के रूप में 10 हजार रुपए राशि भुगतान करने का आदेश दिया। निर्धारित समय पर राशि भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उसके बैंक खाते का संचालन करने की अनुमति भी दी। अनुप्रिया ने 3 अक्तूबर 2012 को पीएनबी की हीरापुर शाखा में बचत खाता खोला था। 2016 में उनकी बहन साधोना भट्टाचार्य ने 19 लाख 85 हजार 600 रुपए का चेक उन्हें दिया, जिसे उन्होंने बैंक में जमा किया। यह राशि निकालने के लिए कनुप्रिया जब ब...