पटना, जुलाई 15 -- उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शांति हॉस्पिटल और डॉ. शांति सिंह को चिकित्सा लापरवाही और सेवा में गंभीर कमी का दोषी पाया है। आयोग ने पीड़िता मधु सिन्हा को 18 लाख रुपये का मुआवजा, 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के 50,000 रुपये मानसिक पीड़ा के लिए और 50,000 रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है। यह फैसला पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने दिया। यह है मामला मधु सिन्हा गर्भवती थीं और वह 16 जनवरी 2017 को प्रसव पूर्व जांच के लिए शांति हॉस्पिटल पाटलिपुत्र पथ राजेंद्र नगर गईं। अगली सुबह डॉ. शांति सिंह ने सामान्य जानकारी दिए बिना ही सामान्य बेहोशी (जीए) में ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद स्थिति बिगड़ ग...