अंबेडकर नगर, जनवरी 1 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की दो सदस्यीय पीठ अध्यक्ष दयाराम एवं सदस्या किरन द्विवेदी ने उपभोक्ता पर अधिरोपित बिजली बिल को निरस्त करते हुए एक्सईएन पर दो हजार रुपए दिए जाने का भी आदेश दिया है। मामला नगर के पटेल नगर का है। पटेल नगर निवासी हरिशंकर वर्मा पुत्र राम लखन वर्मा ने अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर कर एक्सईएन विद्युत वितरण खंड अकबरपुर को विपक्षी बनाया। कहा कि वह पशु चिकित्सक के पद से सेवानिवृत्त हुआ है और उसने वर्ष-1999 में घरेलू कनेक्शन लिया था। अक्तूबर 2015 तक समस्त बिलों की अदाएगी करने के बाद दिसम्बर 2015 में लगभग 82 हजार रुपए का बिल मिला। विभाग में जाने के बाद वह कम होकर 62523 रुपए का बनाया गया। 26 जून 2015 को बिल मेंे जब 244...