पटना, मई 20 -- पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता के दुर्घटनाग्रस्त वाहन का क्षतिपूर्ति बीमा के लिए 54,997 रुपए 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष सूद के साथ बीमा कंपनी को भुगतान करने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने इस मामले में फैसला दिया है। शशि कुमार ने जिला उपभोक्ता कोर्ट में एक मुकदमा किया था, जिसमें उन्होंने एक निजी बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया था। उपभोक्ता ने अपने वाहन का बीमा उस कंपनी से कराया था। उपभोक्ता का वाहन वर्ष 2011 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसे बनाने में 65,697 रुपए खर्च हुए। बीमा कंपनी ने उपभोक्ता को 10,758 रुपए का ही भुगतान किया था। इसके बाद उपभोक्ता ने 54,997 रुपए का दावा करते हुए जिला उपभोक्ता कोर्ट में वर्ष 2011 में मुकदमा दायर किया था। मुकदमे की...
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