शामली, मई 8 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने पीएनबी के विरुद्ध दायर मुकदमा निरस्त करते हुए किरयाना व्यवसायी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना किया। साथ ही उसके व्यवसाय की वित्त मंत्रालय की आर्थिक अपराध शाखा से जांच की संस्तुति की है। किराना व्यवसायी दाऊद अली पुत्र मसूद अली निवासी मोहल्ला अंसारियान कैराना का पंजाब नेशनल बैंक शाखा कैराना से खाता है, जिस पर बैंक द्वारा कैश-क्रेडिट लिमिट सुविधा दी गई है। उसने 5 मई 2020 को 10 हजार रुपए का चौक असलम खान, 20 मार्च का 30 हजार रुपए के नईम अहमद का नाम से चौक जारी किया था। उसने दाऊद ने कहा कि उसके बैंक खाते में पर्याप्त धन होने के बावजूद चेक अनादर कर दिया गया। जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमल हुई और वादी को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक पीड़ा उठानी पड़ी। उसने 22 जून 2020 को रजिस्टर नोटिस भेजा लेकिन बैंक ने न...