बरेली, सितम्बर 22 -- बरेली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष राधेश्याम यादव ने बीमा कम्पनी को अधिवक्ता आरपी जौहरी को पंद्रह हजार रूपये मेडिक्लेम देने के आदेश दिये हैं। बिहारीपुर सिविल लाइन्स निवासी अधिवक्ता आरपी जौहरी ने अपने परिवार के लिये बीमा कम्पनी की मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी। अधिवक्ता के कान का इलाज होने के बाद बीमा कंपनी ने मेडिक्लेम की राशि नहीं दी।तब उन्होने बीमा कम्पनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में केस दायर किया था।

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