चाईबासा, दिसम्बर 15 -- चाईबासा।जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने एक अहम फैसले में बीमा कंपनी द्वारा किए गए भ्रामक व धोखापूर्ण बीमा विक्रय को अनुचित व्यापार व्यवहार करार देते हुए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता को राहत प्रदान करने का आदेश दिया है। आयोग ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी चार लाख रुपये की संपूर्ण राशि 45 दिनों के भीतर वापस करने , इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता को 40 हजार रुपया मानसिक पीड़ा हेतु एवं 10 हजार रुपया वाद व्यय के रूप में अदा करने को कहा है। यदि 45 दिनों में भुगतान नहीं किया गया तो राशि पर 9% वार्षिक ब्याज देय होगा। क्या है मामला मंझारी थाना क्षेत्र की तुईबाना गांव निवासी लक्ष्मी पुर्ती ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को अपनी शिकायत में बताया कि वह अपनी माता जेमा कुई पुर्ती के साथ भारतीय स्टेट बैंक, चाईबासा शाखा ...