नैनीताल, अक्टूबर 9 -- नैनीताल, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण मामले में दुर्गादत्त उप्रेती बनाम ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में आदेश पारित करते हुए बीमा कंपनी को 42 लाख 75 हजार रुपये का भुगतान एकमुश्त करने के निर्देश दिए हैं। परिवादी दुर्गादत्त उप्रेती की फर्म का स्टॉक और उससे संबंधित ढांचा ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से 45 लाख रुपये के बीमित मूल्य पर स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी के तहत बीमित किया गया था। अक्तूबर 2021 में नैनीताल जिले के अल्चौना क्षेत्र में बादल फटने की घटना में उनका गोदाम और कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह नष्ट हो गया था। बीमा कंपनी ने दावा खारिज करते हुए कहा कि परिवादी ने घटना की सूचना 14 दिन बाद दी, जबकि पॉलिसी की शर्तों के अनुसार 24 घंटे के भीतर सूचना देना आवश्यक था। देर...