मुंगेर, दिसम्बर 25 -- सहरसा, विधि संवाददाता। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर न्यायालय परिसर में अवस्थित जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में आयोजित सेमिनार में उपभोक्ताओं को उनके अधिकार की जानकारी दी गई। सेमिनार की अध्यक्षता निबंधक आशुतोष कुमार के संरक्षण में विधिवेत्ता संघ के निगरानी सदस्य मनोज कुमार सिंह प्रधान ने किया। सेमिनार में उपस्थित वक्ताओं ने 2020 में लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में हुए परिवर्तन तथा उपभोक्ताओं के लिए ई जागृति द्वारा कई विशेष अधिकार दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि 2025 से सिर्फ ऑनलाइन ही उपभोक्ता आयोग में दावा कर सकते हैं दावा ई फाइलिंग के द्वारा दाखिल किया जाएगा। 2019 से जिला उपभोक्ता फोरम अब जिला उपभोक्ता विवाद परितोष के नाम से जाना जाएगा । उपभोक्ता अपने आवासीय स्थान से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं । नए परिवर...
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