नैनीताल, फरवरी 26 -- नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व के आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ बनाम राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव उत्तराखंड संबंधी अवमानना वाद पर सुनवाई हुई। इस याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में संविदा कर्मियों को नियमित करने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्तूबर 2024 को सरकार की एसएलपी खारिज कर दी। लेकिन सरकार द्वारा नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में उपनल संविदा कर्मचारी संघ की ओर से मंगलवार...