नई दिल्ली, दिसम्बर 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर की उम्रकैद को निलंबित करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी तथा न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने सेंगर को नोटिस जारी कर सीबीआई की याचिका पर जवाब मांगा जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर गौर करेगी। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश पर सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून के कई अहम प्रश्न विचारणीय हैं और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए स्थगित...