नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बहुर्चचित उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां और परिवार के अन्य सदस्यों के जानमाल के किसी भी संभावित खतरे में बारे में दिल्ली सरकार को दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। निचली अदालत ने वर्ष 2017 के इस मामले में भाजपा के निलंबित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहाराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जस्टिस पंकज मिथल और पी.बी. वराले की पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि पीड़िता की मां और परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह का खतरा है तो वह इस बारे में दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करें। पीठ ने पीड़ित की मां की ओर से दाखिल अर्जी पर यह निर्देश दिया। अर्जी में उन्होंने अपनी और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन और स्वतंत्रता को गंभीर खतरा बताते हुए, सीआरपीएफ की सुरक्षा बहाल करने का आ...