आगरा, मार्च 6 -- उधारी के पौने तीन लाख रुपये लौटाने के बहाने इंडस्ट्रियल एरिया ले जाकर युवक को गोली मारने के मामले में आरोपी संदीप उर्फ पेंदी निवासी शिवा कुंज बाबरपुर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अपर जिला जज अमरजीत ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसमें से 40 हजार रुपये पीड़ित कृष्ण मुरारी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संतोष सिंह भाटी ने वादी, पीड़ित और विवेचक को गवाही में पेश किया। चुटैल की गवाही अहम रही। वादी रामवीर सिंह यादव ने थाना सिकंदरा में शिकायत दी थी कि आरोपी ने घर बनाने के लिए 2.75 लाख रुपये उधार लिए थे। रकम वापस मांगने पर आरोपी 6 मार्च 2014 की शाम उसे पैसे दिलाने के बहाने इंडस्ट्रियल एरिया ले गया। वहां कृष्ण मुरारी को बाइक पर बैठाकर फैक्ट्री एरिया मे...
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