बदायूं, मई 31 -- बदायूं में भूजल दोहन को लेकर सीडीओ ने आदेश जारी किया है। कहा कि भूगर्भ कूप निर्माण की सभी ड्रिलिंग संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसको लेकर पहले भी समय-समय पर नोटिस जारी किये गये। मगर किसी ने एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया है। सीडीओ ने कहा कि बिना एनओसी के जल दोहन नहीं करने दिया जायेगा। इस पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी। शुक्रवार को आदेश जारी कर सीडीओ केशव कुमार ने आदेश जारी किया। जिसमें कहा कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 के तहत जन मानस को ध्यान में रखते हुए राज्य में भूमिगत जल संरक्षित करने, नियन्त्रित करने और भूमिगत जल के विनियमन का सत्त प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये। उसे मात्रात्मक और गुणात्मक स्थायित्व प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से भूजल संकटग्रस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.