नई दिल्ली, जनवरी 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी को राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के बैंक खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने की कार्यवाही के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता व आरएचएफएल के निदेशक जय अनमोल अंबानी को 10 दिनों में बैंक के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा है। पीठ ने स्पष्ट किया कि इसके बाद बैंक द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का प्रभाव इस मामले में अदालत के आदेश के अधीन होगा। पीठ ने बैंक को एक स्पष्ट आदेश जारी करने और उसे अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। पीठ ने जय अनमोल अंबानी से कहा कि आप कारण बताओ नोटिस में अपनी दलीलें पेश करें। आपको जो भी कहना है,...