नई दिल्ली, जुलाई 15 -- नई दिल्ली। सेबी ने 21 जुलाई से शुरू होने वाली एक योजना की मंगलवार को घोषणा की, जो 'माइग्रेटेड' उद्यम पूंजी कोषों द्वारा समापन प्रावधानों के उल्लंघन के निपटान में सहायता करेगी। 'माइग्रेटेड' उद्यम पूंजी कोष वे पुराने कोष हैं जिन्होंने भारतीय नियामकीय ढांचे में बदलाव की वजह से अपने पुराने पंजीकरण से नए वैकल्पिक निवेश कोष नियमों के तहत अपना स्थानांतरण कर लिया है। यह योजना 19 जनवरी, 2026 को समाप्त होगी। सेबी ने कहा कि योजना उन उद्यम पूंजी कोषों के लिए है जो अपनी तयशुदा समयसीमा पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हो पाए हैं। इन कोषों के पास अब भी कुछ ऐसे निवेश हो सकते हैं जिन्हें बेचा नहीं गया है या नकदी में नहीं बदला नहीं गया है।
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