सहारनपुर, जनवरी 9 -- प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2026 से लागू किए गए संपत्ति हस्तांतरण आदेश का उद्यमियों ने स्वागत किया है। इस आदेश से अब परिवार के सदस्यों के बीच औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों के हस्तांतरण को मात्र 5000 रुपये का स्टांप शुल्क अदा करना होगा। इंडस्ट्रियल एस्टेट में आयोजित इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक में चेप्टर चेयरमैन विजेश कंसल ने कहा कि पहले सर्किल रेट पर स्टांप ड्यूटी लगती थी। लेकिन अब सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत दी है। इससे बहुत समय से लंबित पड़े विवाद भूखंड/संपत्ति आसानी से 5000 रुपये की स्टांप ड्यूटी देकर निपट जाएंगे। पूर्व आईआईए अध्यक्ष दीपकराज सिंघल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश में व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार के आदेश को सराहनीय बताया। पूर्व अध्यक्ष विजय गिरधर, जर्र...
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