लखनऊ, नवम्बर 7 -- यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025 जारी कर दिया है। इसमें नियमों का उल्लंघन करने पर उद्यमियों को राहत देते हुए कारावास की सजा समाप्त कर केवल जुर्माने भरने की सुविधा दी गई है, लेकिन इस राशि में हर तीन साल में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। प्रमुख सचिव विधायी जेपी सिंह ने शुक्रवार को इसे जारी किया। इसमें की गई व्यवस्था के मुताबिक उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं क्रय का विनियमन) अधिनियम के उल्लंघन पर छह माह की कारावास सजा समाप्त कर दी गई है। अब सिर्फ दो लाख रुपये तक जुर्माने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1955 में और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 में नियमों के उल्लंघन पर एक माह के कारावास की सजा समाप्त कर दी गई है। जुर्माने की राशि आबादी के आधार प...
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