नई दिल्ली, अक्टूबर 25 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर ताज लेक पैलेस होटल के संबंध में एआई की ओर से बनाए गए फेक वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। वीडियो में दावा किया गया था कि होटल के कर्मचारियों ने मेहमानों को जहर देकर मारा। अदालत ने कहा कि वीडियो की सामग्री प्रथम दृष्टया झूठी प्रतीत होती है और इससे होटल की साख को गंभीर नुकसान पहुंचा है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की कोर्ट ने कहा कि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऐसा फर्जी वीडियो होटल की प्रतिष्ठा पर सीधा आघात करता है और जनता के सामने होटल की छवि को गलत तरीके से पेश करता है। अदालत ने यह अंतरिम आदेश टाटा समूह की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की याचिका पर पारित किया है। कंपनी ने बताया कि हाल ही में ताज लेक पैलेस को ग्लोबल मिशेलिन कीज सिलेक्शन में तीन मिशेलिन कीज से सम्मानित किया गया था। ...
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