खगडि़या, जुलाई 4 -- खगड़िया । विधि संवाददाता विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय प्रभाकर झा ने उत्पाद एवं शस्त्र अधिनियम में गुरुवार को एक दोषी को सजा सुनाई है! जिले परबत्ता (मड़ैया) थाना क्षेत्र के कोलवारा गांव के गुणेश्वर दास के पुत्र बंगटा दास उर्फ अभिनंदन दास को न्यायाधीश ने गत 21 जून को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदू पर बृहस्पतिवार को सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार उर्फ गुड्डू तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता मिथिलेश यादव एवं रुपेश कुमार की दलिलें सुनी गई। तत्पश्चात न्यायालय ने उक्त दोषी को उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के तहत पांच साल का कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए के तहत ढ़ाई साल एवं 26के अंर्तगत दो साल का कारावास की सजा के साथ साथ क्रमश: 10 हजार रु. एवं पांच हजार रुपये .जुर्माना की सजा...