नई दिल्ली, जुलाई 22 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर क्यूआर कोड लगाने के अधिकारियों के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने दुकानों, होटल और ढाबा मालिकों को कानून के मुताबिक अपने लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वह होटल या ढाबा मालिक के नाम और क्यूआर कोड प्रदर्शित करने संबंधी अन्य मुद्दों पर विचार नहीं कर रही है, क्योंकि मंगलवार को ही कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और अन्य की ओर से दाखिल अंतरिम आवेदन का निपटारा कर दिया। आवेदन में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटलों और ढाबों...