रांची, जुलाई 7 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी विकास चंद्र ने याचिका दाखिल कर उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की जांच जेपीएससी नियमावली-2002 के तहत नहीं की गई है। मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षकों से कराने का नियम है, लेकिन जेपीएससी ने घंटी आधारित व संविदा पर नियुक्त हुए शिक्षकों से मूल्यांकन कराया है, जो निर्धारित नियमों तथा विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन है।

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