नैनीताल, अक्टूबर 29 -- नैनीताल हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के दो अधिकारियों, विनीत कुमार गोयल और एक अन्य के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायाधीश पंकज पुरोहित की एकलपीठ द्वारा मंगलवार को सुनवाई के दौरान दिया गया। अधिकारियों के खिलाफ आरोप एक पूर्व एलपीजी डीलर, जो मेसर्स देव भूमि गैस सर्विस था, द्वारा लगाए गए थे, जिनका मामला अनुबंधात्मक असहमति से जुड़ा था। मूल आरोप में पूर्व एलपीजी डीलर ने एचपीसीएल के इन अधिकारियों पर दस्तावेजों की जालसाजी और हेरफेर करने का आरोप लगाया था। ये आरोप अनुबंध की शर्तों को लेकर थे, जहां डीलरशिप से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ। इसके बाद इस मामले में आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई, जो अब हाईकोर्ट के आदेश द्वारा रद्द कर दी गई है। यह भी पढ़ें- दो महीने से क्य...