नैनीताल। पीटीआई, जून 29 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को राज्य की जेलों बंद 140 पात्र कैदियों को रिहा नहीं किए जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने ऐसे कैदियों की रिहाई पर विचार करने के लिए दो सप्ताह के भीतर एक सक्षम प्राधिकार बोर्ड के गठन का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस राकेश थपलियाल की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने तथा कैदियों की रिहाई में तेजी लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद रिहाई के पात्र दोषियों को राज्य की जेलों में 5-6 वर्षों से अधिक समय तक कष्ट सहना पड़ रहा है।हाईकोर्ट को सौंपी गई 140 कैदियों की लिस्ट सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की ...