देहरादून, नवम्बर 26 -- उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को राज्य की महिलाओं को एक खुशखबरी देते हुए कुछ शर्तों के साथ उन्हें नाइट शिफ्ट में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर काम करने की इजाजत दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद, अधिकारियों ने बताया कि यह छूट उन दुकानों और जगहों पर काम करने वाली महिलाओं पर लागू होगी, जहां उनकी सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि नाइट शिफ्ट में काम करने का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक तय किया गया है। साथ ही अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में तभी काम पर रखा जा सकता है, जब इस बारे में उसने पहले से लिखित मंजूरी ले ली गई हो। उन्होंने बताया कि इस छूट से ना केवल महिला कर्मचारियों को काम के ज्यादा मौके मिलेंगे और वे ...