नई दिल्ली, अप्रैल 5 -- उत्तराखंड में लागू यूसीसी-UCC समान नागरिक संहिता कानून में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। धामी सरकार की ओर से शासन स्तर पर इसकी कवायद शुरू हो गई है। खासतौर पर वर्ष 2010 के बाद जिनका विवाह हुआ है और उन्होंने यूसीसी लागू होने से पहली अपनी शादी पंजीकृत करा दी है, ऐसे लोगों को पोर्टल पर तमाम औपचारिकताओं में छूट दी जा सकती है। संभव है कि तब उन्हें केवल अपना रजिस्ट्रार के यहां से जारी प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़े।वर्तमान में जो लोग कानून लागू होने से पहले अपना विवाह पंजीकृत करा चुके हैं, उन्हें में नए जोड़ों कों तरह तमाम औपचारिकताओं से गुजरना पड़ा रहा है। जो डॉक्यूमेंट नए शादीशुदा जोड़ों से मांगे जा रहे हैं, वहीं कागजात पुराने जोड़ों को भी जमा करने पड़ रहे हैं। जबकि वह ये सब औपचारिकताएं पूर्व में रजिस्ट्रार के यहां पूरी कर चुक...