नई दिल्ली, मार्च 19 -- उत्तराखंड में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। वित्त सचिव डॉ.वी.षणमुगम ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की। प्रदेश में यूपीएस लागू करने का निर्णय बीती तीन मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था। राज्य में यूपीएस लागू होने के बाद कर्मचारियों के पास पेंशन के लिए दो विकल्प-नेशनल पेंशन योजना (एनपीएस) व यूपीएस उपलब्ध होंगे। कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से एक को चुन सकते हैं। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी थी। इसमें वर्तमान एनपीएस योजना के सापेक्ष कुछ बदलाव किए गए हैं। यूपीएस के तहत कम से कम 25 साल नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 पैसा पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है। इसमें पारिवा...