नई दिल्ली, जून 16 -- उत्तराखंड के विवाहित जोड़ों के लिए धामी सरकार एक गुड न्यूज लेकर आई है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है। यह आदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हुआ है और यह 26 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसपर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने एक वीडियो की मदद से इसपर विस्तार से बताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत एक ऐतिहासिक बदलाव देखा जा रहा है। अब विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को और भी सरल और पारदर्शी बना दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नागरिक आर्थिक कारणों से अपने अधिकारों से वंचित न रहे, 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है,यानी यह अब निःशुल्क है। उत्तराखंड के मुख...
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