देहरादून, मई 13 -- उत्तराखंड में सेवा विस्तार का लाभ लेने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को रिटायरमेंट से छह माह पूर्व आवेदन करना होगा। स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से इस संदर्भ में डॉक्टरों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 की है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब डॉक्टर रिटायरमेंट से छह माह पूर्व इसके लिए आवेदन करे। रिटायर होने के बाद आवेदन करने वाले डॉक्टरों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों के करीब पचास फीसदी पद खाली हैं और इन पदों को भरने के लिए सरकार नए पीजी डॉक्टर तैयार करने के साथ ही वर्तमान में कार्यरत डॉक्टरों का भी उपयोग करना चाहती है। इसी के लिए डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई गई है और अब इस संदर्भ में दिशा निर्देश भी दिए ...
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